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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वेब सीरीज 'तांडव' वाले मामले में पुलिस केस का सामना कर रहीं अमेज़न इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है और कहा है कि पुरोहित को गिरफ्तार नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए लाए गए केंद्र की गाइडलाइंस पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया, डिजिलटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए लाए गए केंद्र के नए नियमों में पर्याप्त दम नहीं है और इससे प्रॉसिक्यूशन की शक्ति भी नहीं मिल जाती है।

अपर्णा पुरोहित ने इलाहाबाद होईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने 25 फरवरी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आई थीं। इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि 'सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। बिना किसी कानून के आप (सरकार) इसपर कंट्रोल नहीं कर सकते।' कोर्ट ने कल सुनवाई में कहा था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स की स्क्रीनिंग की जरूरत है क्योंकि अधिकतर प्लेटफॉर्म कभी-कभी पॉर्नोग्राफिक कॉन्टेंट भी दिखाते हैं।

 

बता दें कि विवादास्पद वेब सीरीज 'तांडव' में हिंदू देवी-देवताओं के प्रति कथित आपत्तिजनक सामग्री डाले जाने के आरोप में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में भी अपर्णा पुरोहित के साथ-साथ सीरीज के निर्देशक अली अब्बास, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अपर्णा ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में अपना बयान दर्ज कराया था। फिर उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी।

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