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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर और पूर्व सांसद गोविंदा के खिलाफ प्रशंसक को थप्पड़ मारने का मुकदमा बंद कर दिया। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोविंदा के बिना शर्त माफी मांगने के बाद मुकदमा बंद करने का आदेश दिया। गोविंदा ने भी माफीनामा दाखिल कर मुकदमा बंद करने को कहा था। गोविंदा अपने फैन से माफी तो मांगेंगे ही, साथ में पांच लाख रुपये का हर्जाना भी भरेंगे। गौरतलब है कि बिहार निवासी संतोष राय गोविंदा से मिलने मुंबई आए थे। फिल्म ‘मनी है तो हनी है’ की शूटिंग के दौरान गोविंदा जब अपना शॉट खत्म करके लौटे तो संतोष उनकी कुर्सी के पीछे खड़ा था। गोविंदा ने संतोष से पूछा कि क्या है। संतोष ने जवाब में कहा,‘कुछ नहीं सर शूटिंग देख रहा हूं। गोविंदा अचानक कुर्सी से उठे और संतोष को थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद संतोष ने गोविंदा के खिलाफ केस कर दिया। सुरेश राय की शिकायत पर निचली अदालत ने गोविंदा को समन किया था। समन के इस आदेश को बांबे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुरेश राय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को निर्देश दिया कि वो सुरेश राय से मिलकर माफी मांगें।

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