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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा पैनल ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को ‘निर्देश’ दिया कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर को उसकी विशेष आम बैठक में लिये गये वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे। अपनी सिफारिशों का उल्लघंन किये जाने से लोढा पैनल काफी नाराज है। समिति ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई आपात कार्यकारी बैठक में कुछ फैसले लिये गये हैं जिसमें विभिन्न सदस्य संघों को काफी बड़ी राशि का वितरण किया गया है। ’’ यह पत्र बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी और कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी को भी भेजा गया है। समिति ने कहा, ‘आप जानते हो कि समिति के 31-08-2016 को दिये गये निर्देश के अनुसार दिनचर्या के मामलों को अलावा भविष्य से संबंधित कोई भी फैसले नहीं लिये जा सकते। इस तरह की राशि भुगतना करना दिनचर्या का काम नहीं है और वैसे भी इसकी कोई आकस्मिक जरूरत नहीं थी। ’ इसने कहा, ‘आप यह भी जानते हो कि बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय के फैसले और साथ ही इस समिति द्वारा तय की गयी पहली समयसीमा का उल्लघंन किया है जिसमें फंड के वितरण की नीति 30-09-2016 तक गठित किया जाना शामिल है।’ इसके अनुसार, ‘‘उच्चतम न्यायलय गुरूवार (6-10-2016) को स्थिति रिपोर्ट की सुनवाई करेगी, इसलिये आपको 31-08-2016 के बाद बीसीसीआई द्वारा मंजूर या जारी किये गये किसी भी वित्तीय राशि के वितरण के लिये कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाता है। इस निर्देश में किसी भी तरह का उल्लघंन उचित आदेश के लिये उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा

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