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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, युवाओं, नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़े एलान किए गए हैं।

टैक्स स्लैब के तहत किया गया ये प्रावधान

नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना ऐसी होगी, जिसमें 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपये की आय पर 5% और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10% आयकर लगेगा। वहीं 10-12 लाख की आय पर 15% और 12-15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20%, और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा।

सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है।

पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।

वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।'

निवेशकों के सभी वर्गों पर लगने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

सोना-चांदी समेत ये चीजें होंगी सस्ती

मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा 'मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं।'

कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।

ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी किया गया

कर व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।

-म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के पुनः खरीददारी पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।

- ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही टीडीएस भरने में देरी को अपराध भी नहीं माना जाएगा।

- 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा।

कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।

आयकर अधिनियम 1961 की होगी समीक्षा

वित्त मंत्री ने कहा कि 'आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।' वित्त मंत्री ने कहा कि 'केवल उन मामलों में आयकर आकलन को 3 साल बाद फिर से खोला जाएगा, जहां बची हुई आय 50 लाख रुपये और उससे अधिक है।'

वित्त मंत्री ने कहा कि 'दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 से बढ़ाकर 20% किया गया।'

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