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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंकों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शेयर बाजार को बताया कि आरबीआई ने उसपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने कहा कि एक ऋणखाते से संबंधित धोखाधड़ी की जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगा है।

रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पीएनबी ने अलग से शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के एक ऋण खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। इनके अलावा ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) पर डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। ओबीसी ने कहा कि उसके ऊपर भी किंगफिशर एयरलाइंस के ऋणखाते को लेकर जुर्माना लगा है।

ओबीसी ने कहा कि आरबीआई का आदेश मिलने के 14 दिन के भीतर जुर्माने का भुगतान करने को कहा गया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक ने कहा कि उन पर केंद्रीय बैंक ने एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक ने भी 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाये जाने की सूचना दी है। इसके अलावा कॉरपोरेशन बैंक और यूको बैंक ने भी आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाये जाने की सूचना दी है।

आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन पर 7 बैंकों पर लगाया 11 करोड़ जुर्माना

इससे पहले रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने चालू खाता खोलने के मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों पर सामूहिक रूप से 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इलाहबाद बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर 2-2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर 1.5-1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है, जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है, ''रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई 2019 के आदेश के तहत सात बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मौद्रिक जुर्माना चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिये आचार संहिता के कुछ प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। एक अलग विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा कि उसने कॉर्पोरेशन बैंक पर साइबर सुरक्षा रूपरेखा से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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