नई दिल्ली: आयकर विभाग ने इस साल टैक्स स्क्रूटनी में कमी करेगा। पिछले साल के एक फीसदी के मुकाबले केवल 0.35 फीसदी मामलों में स्कूटनी होगी। इसके लिए आयकर विभाग ने मुकम्मल व्यवस्था कर ली है। मसलन आयकर विभाग हर डिजिटल जमा व खर्च पर नजर रख रही है। इससे छापेमारी कम करनी पड़ेगी और ज्यादा टैक्स चोरी पकडऩा संभव हो सकेगा। विभाग ने टैक्स स्क्रूटनी का जाल तकनीकी रूप से इतना फैला लिया है कि रिटर्न दाखिल करने के पहले ही व्यक्ति की जमा-खर्च का लेखा-जोखा सिस्टम में पहुंच जाता है।
सूत्रों की मानें तो विभाग अब इस नीति पर चल रहा है कि करदाता अगर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो आयकर विभाग उनके रिटर्न की स्कूटनी नहीं करेगा। इसका फायदा ये होगा कि रिटर्न फाइल करने के बाद विभाग की तरफ से नोटिस आने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। साथ ही छापा पडऩे का खतरा भी कम होगा। पिछले कुछ सालों में विभाग ने खुद को तकनीकी तौर पर मजबूत किया है और ऐसी व्यवस्था लागू की गई हैं। जिसके कारण विभाग को करदाताओं के तमाम वित्तीय लेन-देन और जमा खर्च की जानकारियां दूसरे स्रोतों से मिल जाती है।
इन्हीं जानकारियों के आधार पर विभाग ने ये फैसला लिया है कि पिछले साल के 1 फीसदी के मुकाबले इस साल कुल रिटर्न में से केवल 0.35 प्रतिशत मामलों की ही स्क्रूटनी की जाएगी। आयकर विभाग के नियम 114 डी और 114 ई में मौजूद चीजें वित्तीय लेनदेन को विभाग के कम्प्यूटराईड सिस्टम में सीधे पहुंच जाती हैं। ऐसे में इन जानकारियों को ही मुकम्मल माना जाएगा और रिटर्न की स्क्रूटनी में करीब 150 फीसदी की कमी करने का फैसला किया गया है। इस नियम के दायरे में वे तमाम लेनदेन आते हैं जिनमें पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है।
सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड, बीमा और शेयरों की खरीद बिक्री के साथ साथ गाड़ियों और ऊंचे दाम पर प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री के भी आंकड़े आयकर विभाग के पास मौजूद हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पेमेंट एप्लीकेशन के जरिए किए जाने वाले लेनदेन की जानकारी भी आयकर विभाग के पास पहुंचती रहती है।
इस मामले में वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने मंगलवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में ऐसे 2.09 लाख लोगों ने आयकर विभाग को अपनी आय कर का ब्योरा दिया जो पहले रिटर्न नहीं दाखिल करते थे। ऐसे लोगों से 6,416 करोड़ रुपये का कर प्राप्त हुआ। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि आईटी विभाग ने उन 3.04 लाख लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने नोटबंदी के बाद 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा कराई थी लेकिन उन्होंने देय तिथि तक आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया था।
शुक्ला ने कहा, परिणामस्वरूप 2.09 लाख ऐसे आयकर नहीं दाखिल करने वालों (गैर-फाइलर्स) द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया, जिन्होंने 6,416 करोड़ रुपये का आत्म मूल्यांकन आधार पर अपना कर चुकाया।