हैदराबाद: अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) नहीं चुकाया तो चुका दीजिए नहीं तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। आंध्रे प्रदेश में टैक्स अफसर ने एक व्यापारी को 15 रुपये जीएसटी न चुकाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 20,000 रुपये जुर्माना लगाने की बात कही गई है। नोटिस 5 सितंबर को जारी किया गया है।
कारोबारी ने 300 रुपये की एक रेडीमेड शर्ट एक कस्टमर को बेची थी और पूरी रकम ली, लेकिन टैक्स इनवॉइस नहीं दी और इस तरह आपने जीएसटी का भुगतान नहीं किया। 'जीएसटी नोटिस में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि आपने (व्यापारी) ने जानबूझकर जीएसटी कानून का उल्लंघन किया है जोकि एक दंडनीय अपराध है।
इस नोटिस के बारे में व्यापारी ने जिस जिस व्यक्ति को बताया वो हैरान है क्योंकि 15 रुपये जीएसटी न चुकाने के एवज में इतना भारी जुर्माना किसी के गले नहीं उतर रहा।
उल्लेखनीय है कि दो महीने पहले सरकार ने देशभर में करीब 200 अधिकारियों से कहा था कि वो खरीदारी करें और ऐसे ट्रेडर्स और दुकानदारों की शिनाख्त करें, जो जीएसटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन अधिकारियों ने अब ऐसे मामलों की जानकारी संबंधित टैक्स अफसरों को देनी शुरू कर दी है और ऐसी रिपोर्ट पर ऐक्शन भी शुरू हो गया है।