नई दिल्ली: अब केंद्रीय कर्मियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) पर रोजाना भत्ता नहीं मिलेगा. एलटीसी के तहत ऐसे कर्मियों को अवकाश की मंजूरी और टिकट के पैसे वापस मिलते हैं, जो नियमों के तहत अपने गृह नगरों और अन्य स्थानों पर जाने के हकदार होते हैं। पहले केंद्रीय कर्मी ऐसे भत्ते के हकदार थे, जो रैंकों के हिसाब से अलग-अलग होते थे।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि स्थानीय यात्राओं पर आया खर्च और किसी आकस्मिक खर्च को एलटीसी के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहरहाल, प्रीमियम या सुविधा ट्रेनों एवं तत्काल जैसी सेवाओं को एलटीसी के तहत अनुमति दी गई है।
आदेश में कहा गया कि तत्काल शुल्कों या प्रीमियम तत्काल शुल्कों पर आया खर्च वापस देने को भी एलटीसी के मकसद के लिए स्वीकार किया जाएगा।
आदेश के मुताबिक, नए नियम एक जुलाई 2017 से प्रभावी होंगे।