ताज़ा खबरें
संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर मुकदमा
संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामा, राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित
संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा:अब तक 4 लोगों की मौत
निज्जर हत्याकांड: कनाडा में चार भारतीयों के खिलाफ सीधे होगा ट्रायल
हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 को लेंगे शपथ

लाहौरः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार रोधी निकाय की हिरासत से रिहा होने के बाद शनिवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। खान ने अपने संबोधन में पाक सेना को अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की सलाह दी। देश के लिए कुछ बड़ा करने और आराजकता से बचने की सलाह दी। जिस तरह से सैन्य प्रतिष्ठान उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलने पर तुले हुए थे, उससे नाराज खान ने अपने संबोधन के दौरान सैन्य नेतृत्व से अपनी ष्पीटीआई.विरोधी नीतिष् की समीक्षा करने को कहा। खान ने कहा कि सेना के कदमों ने देश को पहले ही तबाही के कगार पर ला दिया है।

शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तारी के डर से खुद को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर में घंटों बंद रखने के बाद इमरान खान शनिवार को अपने  घर लाहौर लौट आए।

लाहौर के लिए रवाना होने से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 70 वर्षीय प्रमुख ने आईएचसी द्वारा सभी मामलों में जमानत दिए जाने के बावजूद ‘अपहरण के लिए सरकार‘ पर निशाना साधा।

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल.कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 2 हफ्ते की जमानत मिल गई है। शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को जमानत कुछ शर्तों पर दी है। सुनवाई के दौरान इमरान ने फिर से अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जताया। इमरान की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।

तोशाखाना केस में सुनवाई पर रोक

पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बताया गया कि इमरान खान शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद श्रीनगर हाईवे से जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि, इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को इस्लामाबाद में रैली की इजाजत नहीं दी गई है। राजधानी में अब भी धारा 144 लागू है।

इमरान खान को शुक्रवार को ही तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दरअसल, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मामले में क्रिमिनल ट्रायल की इजाजत मांगी थी।

वाशिंगटनः अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट सीनेट ने जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए गुरुवार को एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक को एक के मुकाबले 34 मतों से पारित किया गया। इससे कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला प्रांत बन जाएगा, जो अपने भेदभाव रोधी विधेयकों में जाति की श्रेणी भी जोड़ेगा।

इस विधेयक को पेश करने वाले लोगों ने बताया कि राज्य की प्रतिनिधि सभा में भी ऐसा ही एक विधेयक पेश किया जा रहा है, जिसके बाद इसे कानून का रूप देने के लिए गवर्नर के पास हस्ताक्षर के वास्ते भेजा जाएगा।

कैलिफोर्निया की सीनेटर आयशा वहाब द्वारा पेश किया विधेयक ‘एसबी 403‘ एक मौजूदा कानून में जाति को संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़ता है। यह कानून कैलिफोर्निया प्रांत के सभी लोगों को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने, लाभ, सुविधाओं, विशेषाधिकारों या सेवाओं में एक समान अधिकार देता है।

सीएटल काउंसिल की सदस्य क्षमा सावंत ने कैलिफोर्निया स्टेट सीनेट द्वारा एसबी 403 पारित करने का स्वागत किया।

इस्लामाबादः पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर.कानूनी करार दे दिया है। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इमरान भ्रष्टाचार के कई मामलों में जमानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। तभी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एनएबी ने उन्हें कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया था।

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को फौरन रिहा करने का आदेश दिया। जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद इमरान खान ने लोगों से शांति की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी डिस्ग्रेसफुल. यानी अपमानजनक है। अदालत ने एनएबी से कहा, हाईकोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा, हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं। लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद जो हिंसा हुई, उसकी निंदा करनी होगी।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख