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वाशिंगटन: यूक्रेन में रूस की तरफ से हवा में से ऑक्सीजन खींच कर लंबे समय तक ब्लास्ट करने वाले घातक बम प्रयोग किए जा रहे हैं। यूक्रेन में रूसी हमले पर नजर रख रहे मानवाधिकर समूहों और अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने सोमवार को यह आरोप लगाया। इन लोगों ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में क्लस्टर बम और वैक्यूम बम प्रयोग किए हैं, साथ ही रूस यूक्रेन में ऐसे बम प्रयोग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस प्रकार के हथियारों के प्रयोग के खिलाफ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, दोनों की ओर से कहा गया है कि रूसी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित क्लस्टर जंगी सामान का प्रयोग किया है। बड़ी बात ये है कि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि उत्तर-पूर्वी यूक्रेन में रूस ने एक प्रीस्कूल पर इन खतरनाक बमों का प्रयोग किया जहां नागरिक शरण लेने के लिए इकठ्ठा हुए थे।

मीडिया रिर्पोटस के मुताबिक, अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओकासना मारकारोवा अमेरिकी सांसदों से मिलने के बाद पत्रकारों को बताया कि रूस ने एक थर्मोबैरिक हथियार प्रयोग किया है जिसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है।

क्या होता है वैक्यूम बम?

वैक्यूम बम या कहें कि थर्मोबैरिक हथियार जब फटता है तो वो आस-पास की हवा से ऑक्सीजन सोख लेता है। इससे अत्यधिक गर्मी पैदा करने वाला भीषण विस्फोट होता है। इससे ब्लास्ट की वेव आम विस्फोट की तुलना में लंबे समय पैदा होती है। यह बम इंसानों के शरीर को भाप में बदलने की क्षमता रखता है।

अभी तक यूक्रेन के संकट के दौरान थर्मोबैरिक हथियार प्रयोग किए जाने का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला है। सीएनएन ने खबर दी है कि उसकी टीम ने शनिवार दोपहर सुबह यूक्रेन के बॉर्डर पर एक रूसी थर्मोबैरिक मल्टीपल लॉन्चर देखा था।

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेट्री जेन साकी ने कहा कि उन्होंने वो रिपोर्ट्स देखी हैं, लेकिन अभी तक यह पुष्टि नहीं की जा सकी है कि रूस ने ऐसे हथियारों का प्रयोग किया है। जेन साकी ने कहा," अगर यह सच है तो यह युद्धापराध है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और रूसी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन इस मामले की छान-बीन करेंगे।"

अमेरिका में मौजूद रूसी दूतावास ने हालांकि इस मामले पर कोई टिप्पणीं नहीं की है। माकारोवा ने कहा कि यूक्रेन बाइडेन प्रशासन से और हथियार लेने की कोशिश कर रहा है और सख़्त प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून क्लस्टर म्यूनिशन्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसे अविवेकपूर्ण हमले करना जिनसे नागरिक मारे जाएं या घायल हों, युद्धापराध माना होता है।

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