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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

लाहौर: पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव को तब तक फांसी की सजा नहीं दी जाएगी जब तक वह अपनी सभी क्षमा याचिकाओं का इस्तेमाल नहीं कर लेता। बता दें कि हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में जाधव मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होनी है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जाधव मामले में रणनीति बनाने के लिए बुधवार को सेना के उच्चाधिकारियों और सिविल के अधिकारियों के साथ द नेशनल सिक्यॉरिटी कमिटी (एनएससी) की बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान चर्चा हुई की आईसीजे में जाधव मामले को उठाया जाएगा और इस मामले में पाकिस्तान के पास कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं। इस बैठक की अगुवाई पीएम नवाज शरीफ ने और उनके अलावा इसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के चेयरमैन जनरल जुबैर हयात, नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद जकाउल्लाह, एयरचीफ सोहेल अमन और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नावेद मुख्तार आदि शामिल हुए। गौरतलब है कि पाक मिलिट्री कोर्ट ने भारतीय नागरिक जाधव को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई आईसीजे में 15 मई को सुनवाई हुई।

कोर्ट ने 18 मई को पाक से कहा था कि वह आखिरी फैसला होने तक फांसी की सजा रोक लगा दी।

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