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इस्लामाबाद: एक शीर्ष न्यायाधीश ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के अदालत कर्मचारियों को अदालत और उसके बाहर रोजाना बिल्कुल समय पर नमाज पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उनकी सालाना वाषिर्क वेतन वृद्धि निर्धारित समय पर नियमित रूप से नमाज पढ़ने पर ही निर्भर करेगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि पीओके के सुप्रीम कोर्ट 12 वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति इब्राहिम जिया ने अदालत कर्मचारियों को अदालत और नमाज के समय में समयपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, ‘अदालत कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि अब निर्धारित समय पर नियमित रूप से नमाज पढ़ने पर निर्भर करेगी।’ उन्होंने घोषणा की कि नमाज पढ़ना अदालत के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। पांच बार नमाज पढ़ना इस्लाम में मुसलमानों के लिए अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है।

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