काहिरा: मिस्र की एक अपीलीय अदालत ने आज मुस्लिम ब्रदरहुड के 149 कार्यकर्ताओं की मौत की सजा रद्द कर दी। इन लोगों को 2013 में 11 पुलिसकर्मियों की हत्या और एक थाने पर हमले के मामले में सजा सुनाई गई थी। मुस्लिम ब्रदरहुड के इन कार्यकर्ताओं पर आरोप था कि इन लोगों ने केरदासा में एक थाने पर हमला कर कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी तथा सरकारी संपत्ति एवं वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। अपीलीय अदालत ने इस हमले के मामले में फिर से सुनवाई का आदेश दिया था। इस मामले में शुरूआती आदेश फरवरी, 2015 में आ गया था जब एक के बाद एक कई मामलों में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद मिस्र की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने लगी थी। अदालत ने मुस्लिम ब्रदरहुड के 149 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई थी तथा 34 अन्य को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा का ऐलान किया था।
अदालत ने एक बच्चे को भी 10 साल जेल की सजा सुना दी थी। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से सात लोगों को राजनीतिक हिंसा के लिए मौत की सजा दी गई है। इनमें से छह का ताल्लुक एक इस्लामवादी समूह से था।