ताज़ा खबरें
हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 को लेंगे शपथ

भुवनेश्वर: सुप्रीम कोर्ट ने आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकालने के लिए सशर्त इजाजत दी है। कोर्ट ने मंदिर समिति, ओडिशा और केंद्र सरकार से लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता किए बिना समन्वय के साथ काम करने का आदेश दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार के समर्थन के लिए आभार प्रकट किया है। सीएम पटनायक ने कहा कि ओडिशा सरकार और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन रथयात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय में रथयात्रा निकालने काफी चुनौतीपूर्ण है। सबकुछ ठीक ढंग से हो इसके लिए पुरी में तीन मंत्रियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि हमें रथयात्रा के दौरान निलाद्री बिजे तक बेहद सावधान रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि यात्रा में शामिल सभी प्रतिभागी कोरोना को लेकर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे तरफ देख रही है। इस दौरान हमें अनुशासन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करना है।

आज रात 9 बजे से पुरी में पूर्ण लॉकडाउन

ओडिशा के डीजीपी अभय ने बताया कि पुरी जिले में आज रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक पूर्ण बंद लगाया गया है। उसी के संबंध में जिला प्रशासन को एक आधिकारिक आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। लोगों से पुरी नहीं आने का अनुरोध किया गया है। ओडिशा विशेष राहत आयुक्त ने कहा है कि किसी भी यात्री ट्रेन, निजी और सार्वजिनक वाहनों को शहर में आने की छूट नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज दी रथयात्रा की इजाजत

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य मुद्दों के साथ बिना समझौता किए और मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को हुई सुनवाई में पुरी में 23 जून को होने वाली रथयात्रा को कोरोना महामारी के कारण रोक लगा दी थी। लेकिन कोर्ट के फैसले को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा कि अगर ओडिशा सरकार को लगता है कि कुछ चीजें हाथ से निकल रही हैं तो वो यात्रा को रोक सकती है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख