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लखनऊ: पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मेहदावल के पूर्व विधायक डॉ. अयूब खान के खिलाफ सोमवार को जिला प्रशासन ने (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) रासुका लगाने की संस्तुति कर दी। उन्हें एक अगस्त को उनके बड़हलगंज स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। हजरतगंज पुलिस ने एक अगस्त की रात डॉ. अयूब को उनके गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित जोहरा अस्पताल से गिरफ्तार किया था।

एसीपी हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा के अनुसार, डॉ. अयूब ने एक उर्दू समाचार पत्र में एक विवादित विज्ञापन छपवाया था जिसका हिंदी में अनुवाद कराने पर पता चला कि विज्ञापन में अन्य धर्मों के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है साथ ही यह विज्ञापन भारतीय संविधान के मूल व आंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ है। एसीपी के मुताबिक इस विज्ञापन को राजधानी के कई इलाकों में व सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। पुलिस इस मामले में सोशल मीडिया पर विज्ञापन वायरल करने वालों की सूची तैयार कर रही है।

 

एसीपी हजरतगंज के मुताबिक डॉ अयूब के खिलाफ गोरखपुर के बड़हलगंज कैंट संत कबीर नगर के दुधारा लखनऊ में हजरतगंज मड़ियांव में दुष्कर्म, बलवा, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं।

 

 

 

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