ताज़ा खबरें
चमोली ग्लेशियर हादसा: 55 में 47 मजदूर बचाए गए, 8 अब भी फंसे

लखनऊ: यूपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने रेप की सजा काट रहे भाजपा विधायक से जेल में मुलाकात की। वह बुधवार को सीतापुर जेल पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद साक्षी महाराज ने कहा कि कुलदीप यहां लंबे समय से बंद है, मैं यहां उनसे मिलने और चुनाव बाद उनका शुक्रिया अदा करने आया था। बता दें कि साक्षी महाराज उन्नाव से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। यूपी के उन्नाव में नाबालिग से रेप के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि आरोपी विधायक की हिरासत नहीं गिरफ्तारी करो। पीड़ित लड़की के बार-बार गुहार लगाने के बावजूद विधायक आज़ाद घूम रहा था। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ही आरोपी विधायक को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी की हिरासत काफी नहीं है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अदालत ने साथ में राज्य सरकार से 2 मई तक प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था।

हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि वह अपने आदेश में राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने का जिक्र करने को मजबूर होगी। इस मामले में विस्तार से सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगी।

अदालत में मौजूद महाधिवक्ता ने मामले पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी बी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ को बताया था कि 17 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री कार्यालय को एक आवेदन भेजा गया था, जिसमें विधायक के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए गए थे। इस आवेदन को उचित कार्रवाई के लिये उन्नाव में संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया। इस पर पीठ ने पूछा कि इस मामले में और क्या किया गया। क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है।

ध्यान हो कि सीबीआई ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के कथित तौर पर एक नाबालिग से बलात्कार करने के कुछ दिनों के बाद पीड़ित लड़की के अपहरण और उससे सामूहिक बलात्कार किये जाने के आरोपों वाले चौथे मामले की जांच शुरू की थी। अधिकारियों ने बताया था कि यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर दर्ज किया गया है।

उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत किये जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिये राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना की थी। सीबीआई ने सेंगर के चार जून 2017 को लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने, पीड़िता के पिता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपों और कथित मारपीट में पीड़िता के पिता की मौत के संबंध में पहले ही तीन मामले दर्ज किये थे।

नई प्राथमिकी में एजेंसी ने उन्नाव की लड़की के कथित अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में शुभम सिंह और अवधेश तिवारी को नामजद किया था। सीबीआई ने पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रासंगिक धाराएं भी आरोपियों के खिलाफ लगाई थी।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख