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बेंगलुरू: कर्नाटक हाईकोर्ट ने नित्यानंद की दलील ठुकरा दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके और अभिनेत्री के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे। लिहाजा साधना के आड़ में सेक्स रैकेट चलाने और एक्ट्रेस से रेप के आरोपी स्वामी नित्यानंद को आठ सालों के बाद सजा सुनाई जा सकती हैं। मीडिया में आई खबर के मुताबिक अदालत ने नित्यानंद के सहयोगियों के द्वारा दायर की गई आपराधिक संशोधन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।

सत्र अदालत ने 19 फरवरी को नित्यानंद और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला लिया था, जिसके बाद स्वघोषित साधू के सहयोगियों ने याचिका दायर कर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सीआईडी के जांच अधिकारी होनप्पा ने बताया कि हाई कोर्ट ने आरोपियों के द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी।

आपको बता दें कि दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जिला और सत्र अदालत को नित्यानंद के खिलाफ आरोप तय करने और तेजी से सुनवाई करने के लिए कहा था। आज अदालत ने यह साफ कर दिया कि नित्यानंद की कोई भी दलील नहीं सुनी जाएगी। कोर्ट में नित्यानंद ने एक आवेदन दाखिल कर कहा था कि उसने उक्त नाइका के साथ सहमति से यौन संबंध स्थापित किया था और सहमति से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। इस दलील को न्यायालय ने खारिज कर दिया और अब न्यायालय नित्यानंद के खिलाफ आरोप तय कर सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई तय की गयी है।

2010 में लीक हुआ था सेक्स टेप

नित्यानंदा का साल 2010 में एक वीडियो लीक हुआ था। इस वीडियो में स्वामी नित्यानंद और एक तमिल एक्ट्रेस आपत्तिजनक हालत में थे। तब यह वीडियो दक्षिण भारत के कई चैनलों में चला था। जिसके बाद दोनों ने कहा था कि वीडियो के साथ छेड़खानी की गई है। लेकिन अब कंफर्म कर दिया गया है कि वीडियो के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। साथ ही वीडियो में नजर आनेवाली अभिनेत्री का भी खुलासा हो गया है। बेंगलुरु के फोरेंसिक साइंस लेबरॉटरी ने कंफर्म किया कर दिया है कि वीडियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, लेकिन स्वामी नित्यानंद ने इस दावे को झूठा करार दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, सेंट्रल फोरेंसिक लैब ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि स्वामी नित्यानंद के साथ नजर आनेवाली अभिनेत्री रंजीता थी।

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