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तिरुवनंतपुरम: कोच्चि विश्वविद्यालय में मची भगदड़ में चार छात्रों की मौत के मामले में केरल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने विभाग के प्रमुख सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। बता दें, भगदड़ शनिवार शाम को विश्विद्यालय में आयोजित एक कॉन्सर्ट में मची थी। भगदड़ में 60 से अधिक छात्र घायल हुए हैं।
प्रमुख सचिव को जांच रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश
शिक्षा मंत्री बिंदू ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और इससे बचने के लिए उचित दिशानिर्देश जारी किए हैं। हम मामले में सभी एहतियात बरतेंगे। विश्वविद्यालय में हर साल कार्यक्रम होते हैं। यह सामान्य है। कार्यक्रम में ऐसी दुखद घटना पहली बार हुई है। हम कारणों का पता लगा रहे हैं कि आखिर कैसे भगदड़ मची, जिससे भविष्य में सावधानी बरती जा सके। मामले की जांच की जा रही है। मैंने पहले ही प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय के कुलपति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
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कोच्चि: केरल की कोच्चि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रहे टेक फेस्ट के दौरान भगदड़ मचने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 46 लोगों के घायल होने की भी ख़बर है। घटना उस समय हुई, जब टेक फेस्ट में गीत समारोह चल रहा था। मृतकों में दो लड़कियां और दो लड़के शामिल हैं। मृतक की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में 2000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं।
ध्वनि बानुशाली की चल रही थीं परफॉर्म
यूनिवर्सिटी में तीन दिवसीय टेक फेस्ट का आयोजन किया गया था और आज इसका आखिरी दिन था। यह हादसा तब हुआ जब गायिका निकिता गांधी/ध्वनि भानुशाली परफॉर्म कर रही थीं।
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान
हादसे को लेकर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि घायलों को इलाज के लिए कलामासेरी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था की गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो लड़के और दो लड़कियां हैं।
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नई दिल्ली: केरल के राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पास बिलों पर मंजूरी नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में तथ्यों के साथ मौजूद रहने को कहा है। अब अगली सुनवाई शुक्रवार 24 नवंबर को होगी।
केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर लगाया ये आरोप
केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर विधानसभा से पारित बिलों पर कोई कार्रवाई न करने और उन पर सरकार द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों को दबाकर बैठे रहने का आरोप लगाया। केरल राज्य ने अपनी याचिका में कहा है कि विधेयकों को लंबे समय तक और अनिश्चित काल तक लंबित रखने का राज्यपाल का आचरण स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का भी उल्लंघन करता है। राज्य सरकार का कहना है कि सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए विधानसभा द्वारा कल्याणकारी बिल पारित किए गए हैं।
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नई दिल्ली: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। केरल सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास आठ विधेयक लंबित हैं, जिन्हें राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक भेजे गए थे लेकिन राज्यपाल उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं। आरोप है कि तीन विधेयक बीते दो सालों से राज्यपाल के पास लंबित हैं।
याचिका में केरल सरकार ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को निर्देश दे कि वह समय से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी दें। याचिका के अनुसार, सभी विधेयकों को समय से मंजूर करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए राज्यपाल बाधित हैं ताकि लोगों के हित में जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हो सकें। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं। जो विधेयक लंबित हैं, उनमें राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाने का विधेयक भी लंबित है।
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