ताज़ा खबरें
टैरिफ से सहमा बाजार:सेंसेक्स 931 अंक गिरा, निफ्टी 23000 से फिसला
बजट में दलित-आदिवासी के लिए उचित हिस्सा कानूनन जरूरी हो: राहुल
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल
वक्फ विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस
'वक्फ बिल को थोपा गया, अदालत कर देगी खारिज': अभिषेक सिंघवी
वक्फ विधेयक राज्यसभा से भी पारित,पक्ष में पड़े 128 वोट, विपक्ष में 95

अमृतसर: दिल्ली में 1993 के बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर को शनिवार को 21 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। भुल्लर को 1993 के विस्फोट मामले में दोषी करार दिया गया था। इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 31 लोग घायल हो गए थे। हमले में बचे लोगों में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एमएस बिट्टा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा बदले जाने के बाद से भुल्लर उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे 25 अगस्त, 2001 को टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भुल्लर शनिवार को जब जेल से बाहर निकला, तो उसकी पत्नी नवनीत कौर और दूसरे रिश्तेदार बाहर मौजूद थे। उसे पिछले साल जून में दिल्ली की तिहाड़ जेल से अमृतसर केंद्रीय कारागार भेजा गया था।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख