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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक होने पर तीन लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगा दी और रेल-सड़क ब्लॉक कर दिए। इसके बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार (12 अप्रैल,2025) को कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से इस मांग को मान लिया गया है।
वक्फ कानून पर भड़की थी हिंसा
वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो अदालत आंखें नहीं बंद कर सकती।
हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों को कहीं और भी तैनात किया जा सकता है।
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के सिलसिले में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस बात की जानकारी पुलिस ने शनिवार (12 अप्रैल, 2025) को दी। वही, बीजेपी ने मांग की है कि राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाए।
नए वक्फ कानून को लेकर शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा भड़क गई थी और पुलिस वैन सहित कई वाहनों में आग लगा दी गई, सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया और सड़कें अवरूद्ध कर दी गईं। पुलिस ने बताया कि इन सभी जिलों में छापेमारी की जा रही है और मुर्शिदाबाद में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों में झड़प के दौरान अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। दो लोगों की मौत शमशेरगंज में और एक की मौत मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में हुई। शमशेरगंज में पिता-पुत्र की मौत हेड इंजरी से हुई तो एक शख्स को घायल होने के बाद मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में वक्फ (संशोधन) अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगी।
मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, ‘‘मैं जानती हूं कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं। आप भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई बांटकर राज कर सके।’’
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी ने लोगों से उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जो उन्हें राजनीतिक आंदोलन शुरू करने के लिए उकसाते हैं।
जाहिर तौर पर मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर मंगलवार को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति देखिए। वक्फ विधेयक को अभी पारित नहीं किया जाना चाहिए था। बंगाल में हमारे पास 33 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं, मैं उनके साथ क्या करूंगी?’’
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के उस हिस्से को खारिज कर दिया जिसमें राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पदों के सृजन के बंगाल कैबिनेट के फैसले की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया गया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि अदालत की भी अपनी सीमाएं हैं। वह ऐसे मामलों में जांच का आदेश नहीं दे सकती, जिसमें फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ हो।
भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं की जांच जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने तीन अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था और कहा था कि पूरी चयन प्रक्रिया ‘‘त्रुटिपूर्ण एवं दागदार’’ थी।
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