कोलकाता: चुनाव आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के सभी पेट्रोल पंप डीलरों को निर्देश दिया कि वे पेट्रोल पंपों परिसर से अगले 72 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले सभी विज्ञापनों के होर्डिंग्स को हटा दें। मीडिया रिर्पोटस के मुताबिक, चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रकार की तस्वीरों का उपयोग आचार संहिता का उल्लंघन करता है।
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के अधिकारियों ने कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी और केंद्र की योजनाओं के साथ-साथ कोरोनवा टीकाकरण के बाद मिलने वाले प्रमाणपत्रों पर प्रधानमंत्री की तस्वीरों के उपयोग के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन तस्वीरों के उपयोग से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है।
बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि पीएम मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल आधिकारिक मशीनरी के दुरुपयोग का उदाहरण है।उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्टार प्रचारक हैं।
चूंकि वह इन चुनावों में अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं, इसलिए टीकाकरण प्रमाणपत्रों में उनकी तस्वीर का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के बराबर है। यह आचार संहिता का उल्लंघन करता है।' हकीम ने चुनाव आयोग से इस मामले से हस्तक्षेप की मांग की थी।
चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी जिसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 27 मार्च से चुनाव शुरू हो रहे हैं। 29 अप्रैल को अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। विधान सभा चुनाव के लिए वोटिंग 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को होगी। वोटों की गिनती 2 मई को होगी।