कोलकाता: हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले सांसद सौमित्र खान को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को चार सप्ताह तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। उन पर नौकरी देने का वादा करके धन ठगने का आरोप है। अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जॉयमला बागची के नेतृत्व वाली एक खंड पीठ ने विष्णुपुरा के सांसद सौमित्र खान को अगले आदेश तक बांकुरा जिले में प्रवेश नहीं करने को कहा है।
आपको बता दें कि बांकुरा जिले के बरजोरा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराके तीन लोगों ने खान पर सरकारी नौकरी देने का वादा करके धन ठगने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि धन मुहैया कराने के बाद भी सांसद ने उन्हें नौकरी नहीं दी। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झटका देते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद सौमित्र खान पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे।
सौमित्र खान के भगवा पार्टी में शामिल होने की घोषणा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान व पश्चिम बंगाल के नेता मुकुल रॉय भी मौजूद थे। सौमित्र खान 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वह विष्णुपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले खान कातुलपुर से विधायक थे।