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कोलकाता: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को तगड़ा झटका देते हुए उनकी कोलकाता स्थित इमारत को तोडऩे का आदेश दे दिया है। रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर आरोप है कि संस्था ने पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया।

कोर्ट के मुताबिक कोलकाता के ईएफडब्ल्यू स्थित वैदिक धर्म संस्थान की इमारत को तीन महीने के भीतर तोडऩा होगा साथ ही जुर्माना अदा करना होगा। ये आदेश हफ्तेभर पहले दिया गया था।

इस आदेश में एनजीटी ने ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी संस्था वैदिक धर्म संस्थान के सभी अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था। वीडीएस पर हरित कानूनों की अवेहलना और जमीन कब्जा करने का आरोप है।

 उल्लेखनीय है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने वाले कोलकाता के एनजीओ की याचिका के बाद मई 2016 में एनजीटी ने आदेश जारी किया था।

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