भोपाल: मध्य प्रदेश में सीबीआई को जांच के लिए अब सरकार से इजाजत लेनी होगी। गृह विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि अब सीबीआई को जांच के लिए सरकार की लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी, जबकि सरकार ने मंगलवार 16 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी किया था।
मध्य प्रदेश भी विपक्षी राज्यों की लिस्ट में हुआ शामिल
गृह विभाग के अफसरों ने जानकारी दी है कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, जिस वजह से नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था। वरना कोर्ट में चल रहे विचारधीन केस दूषित हो सकते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि किसी भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या राज्य में आने वाली संस्था की जांच करनी हो तो सीबीआई को मध्य प्रदेश प्रशासन से लिखित मंजूरी लेनी होगी। इसी के साथ बीजेपी शासित मध्य प्रदेश भी अब उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां सीबीआई को जांच से पहले मंजूरी की जरूरत होगी।
अभी तक जिन राज्यों में यह नियम लागू हैं, वहां ज्यादातर विपक्ष की सरकार है। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं।
वहीं, दिल्ली के स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट की धारा-6 के अनुसार, सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी आवश्यक है।
महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने पलटा था आदेश
हालांकि, अक्टूबर 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने पहले के इस आदेश को उलट दिया था। बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के साथ महायुति गठबंधन में शामिल शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की तत्कालीन एमवीए सरकार के आदेश को पलट दिया था।