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मुंबई: मुंबई के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अभिषेक त्रिमुखे ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ और मालिक अर्नब गोस्वामी सहित उनकी पत्नी सम्यब्रता के खिलाफ सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अर्नब द्वारा उनपर दोषपूर्ण हमले करने का आरोप लगाया है। द हिंदू के मुताबिक, जोन IX के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने महाराष्ट्र गृह विभाग द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार यह शिकायत दायर की है। त्रिमुखे खुद पर हुए मानहानि के हमलों से दुखी हैं जबकि वह अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन कर रहे थे।

वह कहते हैं, "मानहानि के ये हमले उनके आधिकारिक चरित्र को नुकसान पहुचाने के उद्देश्य से किए गए। इस तरह दुर्भावनापूर्ण तरीके से जानबूझकर मुंबई पुलिस विभाग को भी अनुचित रूप से अपमानित किया गया।" शिकायत में कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी ने उनके बारे में घोर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक बयान दिए हैं, जो उनके अपने चैनल रिपब्लिक भारत पर प्रसारित किए गए। यह वीडियो 7 अगस्त, 2020 को यू-ट्यूब पर भी प्रसारित किया गया था।

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में, ऐसा ही एक पैनल डिस्कसन भी किया गया जिसमें एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के फोन कॉल रिकॉर्ड से संबंधित विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान भी अर्नब गोस्वामी ने त्रिमुखे के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए। उन्हें विश्वास है कि ऐसा केवल उनके नाम पर कीचड़ उछालने के इरादे से ही नहीं, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के संदर्भ में पूरी तरह से मुंबई पुलिस के आचरण पर आशंका पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था।

शिकायत में आगे कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी ने रिया चक्रवर्ती के फोन रिकॉर्ड का इस्तेमाल बहुत चालाकी और एक योजनाबद्ध तरीके से मुंबई पुलिस पर हमला करने के लिए किया। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी का सनसनीखेज दृष्टिकोण एक पत्रकार के रुप में निराशाजनक था और यह त्रिमुखे और मुंबई पुलिस को सम्मान को नुकसान पहुंचाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अपनाया गया था।

इसके अलावा, बदनाम टेलीकास्ट की संपूर्णता में श्री गोस्वामी का सनसनीखेज दृष्टिकोण एक पत्रकार के प्रति उदासीन था और श्री त्रिमुखे और मुंबई पुलिस को सम्मानित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ किया गया था।

40 पन्नों की इस पूरी शिकायत में यह भी कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी ने कई मानहानि वाले ट्वीट्स भी किए हैं। उनके 1,88,200 फॉलोवर्स हैं और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक बड़े दर्शकों के बीच अपमानित करने वाली इस सामग्री को दोबारा से प्रसारित किया है। साथ ही शिकायत में  यह भी कहा गया है कि ये सभी ट्वीट बिना संदर्भ के हैं और सिर्फ डीसीपी त्रिमुखे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए इच्छा से किया गया है।

डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे त्रिमुखे ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि की सजा) और 501 (छपाई या उत्कीर्णन के लिए जाना जाने वाला मामला) के तहत अपराध का संज्ञान लेने का आग्रह किया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने को कहा है। वह यह भी चाहते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (मुआवजा देने के आदेश) के तहत उन्हें मुआवजा भी दिया जाए।

 

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