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मुंबई: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की रिहाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फडणवीस सरकार से इस मामले पर हलफनामा दायर करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। इससे पहले 12 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से संजय दत्त को जेल से जल्दी रिहा करने पर सवाल किया था। कोर्ट ने पूछा था कि सरकार इस फैसले की सफाई दे कि संजय को 8 महीने पहले जेल से रिहा कैसे कर दिया गया, जबकि वो ज्यादातर समय पैरोल पर बाहर ही थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश प्रदीप भालेकर नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए हैं। प्रदीप ने संजय दत्त की रिहाई को चुनौती देने के साथ उनको जो जेल में रहते हुए पैरोल मिलते थे, उन पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदीप की याचिका को देखते हुए कोर्ट ने कहा, 'जेल अधिकारियों ने ये कैसे बोल दिया कि संजय दत्त का व्यवहार अच्छा था। उन्हें ये सब देखने का समय ही कब मिला क्योंकि संजय आधे समय तो जेल से बाहर ही रहते थे।' कोर्ट ने ये भी पूछा है कि जो प्रक्रिया संजय की रिहाई के लिए अपनाई गई क्या वो आम कैदियों के लिए भी अपनाई जाती है? बता दें कि संजय को 1993 में हुए बम धमाकों के मामले में 5 साल की जेल हो गई थी।

उन्हें AK-56 राइफल रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया था। संजय ने इसके लिए महाराष्ट्र के यरवाडा सेंट्रल जेल में काटी। जहां उन्हें फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के कारण जल्दी रिहा कर दिया था।

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