शिमला: कोरोना के बढ़त मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार चौकन्नी हो गई है। बीते महीनों हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी जिनमें भारी मात्रा में लोग हिमाचल के टूरिस्ट इलाकों में पहुंचे थे और खुले आम कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे। पीएम मोदी ने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी। अब हिमाचल सरकार ने थोडा सख्त रूख अपना लिया है। अब राज्य में एंट्री लेने के लिए कोविड वैक्सीनेशन या निगेटिव रिपोर्ट के अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य है।
बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई-पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के जरिए की जाएगी। राज्य कार्यकारी समिति के मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष राम सुभग सिंह ने आदेश में कहा, “हिमाचल सरकार के कोविड ई-पंजीकरण सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन के जरिए राज्य में सभी अंतर-राज्य आवाजाही की निगरानी की जाएगी।”
इन लोगों को मिलेगी छूट
बता दें कि मालवाहनों जैसी कुछ सेवाओं पर यह शर्त लागू नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि उद्योगपतियों, व्यापारियों, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के श्रमिकों, परियोजना समर्थकों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी अधिकारियों और मेडिकल बेस पर राज्य का दौरा करने वाले लोगों को इस आदेश से छूट दी जाएगी।
इसके अलावा अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ यात्रा कर रहे 18 साल कम उम्र के बच्चे को भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।