नई दिल्ली: कोयला घोटाला मामले में आरोप तय करने के संबंध में एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए चार मार्च की तारीख तय की है जिसमें सीबीआई ने उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री डी. नारायण राव और 13 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने सोमवार को कहा कि मामले में आरोपों पर फैसला सुनाने के लिए वह कुछ समय लेंगे क्योंकि सीबीआई और आरोपी के वकील की ओर से पेश दस्तावेजों और उन सभी दलीलों का अध्ययन करेंगे। न्यायाधीश ने कहा, 'मैं कुछ समय लूंगा और इसके लिए चार मार्च की तारीख तय की है।'
आरोप तय करने के लिए चल रही दलीलों के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया कि मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन में जिंदल समूह की कंपनियों - जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) और गन स्पॉन्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसआईपीएल) का पक्ष लिया था। यह है सीबीआई का आरोप सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जिंदल समूह की दो कंपनियों के पक्ष में कोयला ब्लॉक आवंटन पाने के लिए आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ साजिश भी रची थी। सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए जिंदल, कोड़ा और राव सहित सभी आरोपियों ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कोयला ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया के दौरान वे किसी साजिश में शामिल थे। सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र में आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज आरोपों को भी खारिज कर दिया। जेएसपीएल और जीएसआईपीएल के लिए कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित मामले में सीबीआई ने जिंदल, राव, कोड़ा पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और 11 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। पांच कंपनियों को भी बनाया गया है आरोपी इनके अलावा अन्य आरोपियों में जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव जैन, जीएसआईपीएल के निदेशकों - गिरीश कुमार, सुनेजा और राधा कृष्ण सराफ, नयी दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुरेश सिंघल, सौभाग्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रामकृष्ण प्रसाद और चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञान स्वरूप गर्ग का नाम शामिल है। ये सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। इन 10 आरोपियों के अलावा मामले में पांच कंपनियों - जेएसपीएल, जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, गगन इंफ्राएनर्जी लिमिटेड :इससे पहले जीएसआईपीएल के नाम से जानी जाने वाली कंपनी:, सौभाग्य मीडिया लिमिटेड और नयी दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है।