नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनको 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने कहा उनको बंगला दिए जाने का कोई अधिकार नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और रामनरेश यादव को बंगले मिले हुए थे। अब उनको आजीवन मिले बंगले खाली करने होंगे। यह सभी बंगले लखनऊ में हैं। दरअसल उत्तरप्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जायेंगे। 2004 में लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि यह आदेश रद्द किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकि राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब अपना आदेश सुनाया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। ऐसे में किसी भी राज्य में सरकारें पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास खाली करने के लिए कह सकती हैं। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र बंगला मिलने का प्रावधान सरकार ने किया हुआ था। इसी प्रावधान के तहत मायावती, मुलायम, राजनाथ जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के पास दो-दो सरकारी आवास थे।
कोर्ट के इस आदेश के बाद इन सभी को 2 महीने में सरकारी आवास खाली करना होगा।