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नई दिल्ली: देश के दूसरे व्यस्ततम मुंबई एयरपोर्ट के 'टरमैक' पर यात्रियों के बैठने और भोजन करने देने के मामले को लेकर को गंभीरता से लेते हुए बीसीएएस ने इंडिगो एयरलाइंस और मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटर एमआइएएल पर कुल 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बीच, डीजीसीए ने एअर इंडिया और स्पाइस जेट एयरलाइनों पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

किस पर कितना लगा जुर्माना?

विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था (बीसीएएस) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इंडिगो एयरलाइंस पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बीसीएएस ने नोटिस भेज मांगा था जवाब

बता दें कि एक दिन पहले बीसीएएस ने एमआईएएल को कारण बताओ नोटिस दिया था। रविवार को विमान की लंबी देरी और मार्ग परिवर्तित करने के बाद गोवा-दिल्ली फ्लाइट को मुंबई में लैंड करवाया गया था।

विमान के मुंबई में उतरने के बाद यात्री विमान के बाहर निकल 'टरमैक' पर बैठ गए, वहां बैठे कई यात्री खाना खाते भी दिखे।

क्या है पूरा मामला?

यात्रियों के 'टरमैक' पर बैठने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामले में दखल देते हुए सोमवार रात मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

इंडिगो की विमान संख्या 6ई- 2195 को दिल्ली से गोवा का सफर तय करना था, लेकिन उत्तर भारत में गहरे कोहरे की वजह से विमान ने कई घंटे की देरी से दिल्ली से उड़ान भरी। लो विजिबिलिटी के कारण विमान को गोवा के बजाए मुंबई डायवर्ट कर दिया गया। इससे यात्रियों में आक्रोश बढ़ा हुआ था। तत्काल गोवा की तरफ जाने की मांग को लेकर यात्री बस में बैठने के बजाय 'टरमैक' में ही बैठ कर खाने लगे।

क्यों लगा जुर्माना?

ध्यान रहे कि 'टरमैक' प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। इसका इस्तेमाल केवल यात्रियों को बस से विमान तक लाने और ले जाने के लिए होता है। दूसरी ओर, पिछले साल दिसंबर के महीने में कई फ्लाइटों के लेट, कैंसिल और रूट डायवर्ट होने के बढ़ते मामलों पर देश की दो प्रमुख एयरलाइनों एअर इंडिया और स्पाइस जेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच के बाद पाया गया कि यह मामले फ्लाइटों के संचालन में यह गड़बड़ियां पायलटों की रोस्टरिंग में खामियों के चलते हुई हैं।

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