नई दिल्ली: एअर इंडिया के विमानों से यात्रा करने वाले लोगों को धमकाने और 19 नवंबर से एअरलाइन की उड़ानों का परिचालन बंद करने की धमकी देने के मामले में घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सोमवार को यह जानकारी दी। एनआईए ने बताया कि यह मामला भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज किया गया है।
पन्नू ने विभिन्न मंचों पर जारी किए थे वीडियो संदेश
पन्नू ने चार नवंबर को जारी किए गए वीडियो संदेशों में सिखों से कहा था कि वे 19 नवंबर और इसके बाद एअर इंडिया के विमानों से यात्रा न करें।
गैरकानूनी संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस' (एसएफजे) से संबंध रखने वाले पन्नू ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर वीडियो संदेश जारी किए। इसके बाद हाई अलर्ट जारी किया गया और कनाडा, भारत तथा उन अन्य देशों में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी, जहां एअर इंडिया अपने विमानों का परिचालन करती है।
एनआईए ने 2019 में पहली बार दर्ज किया था मामला
पन्नू 2019 से एनआईए की नजर में है, जब आतंकवाद रोधी एजेंसी ने उसके खिलाफ पहली बार मामला दर्ज किया था। सितंबर में एनआईए ने पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ में पन्नू के हिस्से का घर और उसकी जमीन जब्त कर ली थी।
पिछले साल पन्नू को भगोड़ा घोषित किया गया था
एनआईए की विशेष अदालत ने पन्नू के खिलाफ तीन फरवरी 2021 को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे और उसे पिछले साल 29 नवंबर को भगोड़ा घोषित किया गया था।