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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। गुरुवार को कई इलाकों में 450 के ऊपर एक्यूआई दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि प्रदूषण का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद की है। समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गईं।

गैर जरूरी निर्माण पर रोक, डीजल ट्रकों की एंट्री बैन

ग्रेप-3 के अंतर्गत आवश्यक सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर निर्माण और विध्वंस कार्य पर पूरी तरह से पांबदी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों और डीजल वाले ट्रकों और मध्यम और भारी माल वाहनों (आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर) के एंट्री पर बैन रहेगा।

गुरुवार को दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में रही। दिल्ली के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। ग्रैप-3 लागू होने के साथ सभी गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग गई है।

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