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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के पुल बंगश इलाके में हुई हत्याओं के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए टाइटलर को समन जारी किया। राऊज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने एफसीएल रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने एफसीएल रिपोर्ट के साथ सील कवर लिफाफे में वीडियो और वॉइस सैंपल भी पेश किया।

सीबीआई ने 1984 के सिख दंगा मामले में 20 मई 2023 को टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद आदेश पारित किया।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक गुरुद्वारे को आग के हवाले कर दिया गया था। चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि टाइटलर ने 1 नवंबर 1984 को ‘पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद बाजार में इकट्ठी भीड़ को उकसाया और भड़काया।

जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे में आग लगा दी गयी। साथ ही तीन सिखों- ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी गई।

टाइटलर के खिलाफ इन धाराओं में केस

सीबीआई ने बताया कि टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं... 147 (दंगा) और 109 (भड़काना/उकसाना) के साथ 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।

नानावटी आयोग ने की थी सिख विरोधी दंगों की जांच

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए साल 2000 में नानावटी आयोग का गठन हुआ था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2005 में सरकार को सौंपी थी। नानावटी कमीशन ने सिख विरोधी दंगों में राजनीतिज्ञों, कांग्रेस नेताओं के शामिल होने के संकेत दिए थे।

कांग्रेस ने बनाया था चुनाव समिति का सदस्य

बीते साल दिल्ली में नगर निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को चुनाव समिति का सदस्य नियुक्त किया था। बीजेपी ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सिख विरोधी फैसला बताया था।

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