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कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने रोज वैली ग्रुप चिटफंड घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने के लिए गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को आज (शुक्रवार) सशर्त जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जेपी दास की पीठ ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आठ मई को उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बंदोपाध्याय ने फरवरी माह में स्वास्थ्य के आधार पर हाई कोर्ट से सामान्य जमानत देने की मांग की थी। भुवनेश्वर और खुर्दा जिला सत्र अदालत में निर्दिष्ट सीबीआई अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। सीबीआई ने लोकसभा में तृणमूल के नेता बंदोपाध्याय को तीन जनवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इस घोटाले की जांच कर रही है। घोटाले में कथित रूप से शामिल होने के लिए सीबीआई ने तृणमूल के एक अन्य सांसद तापस पाल को भी गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने रोज वैली के अध्यक्ष गौतम कुंदू और तीन अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने देशभर में निवेशकों को 17,000 करोड़ रूपये की चपत लगाई है।

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