बेंगलुरु: नागरिकता कानून के खिलाफ लेफ्ट विंग और मुस्लिम संगठनों द्वारा बुलाए गए एक दिन के बंद को लेकर बेंगलुरु में तीन दिनों के लिए धारा 144 लागू की जाएगी। बेंगलुरू के पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने कहा, 'अगले 3 दिनों के लिए कल (गुरुवार) सुबह 6 बजे से पूरे बेंगलुरु में धारा 144 लागू की जाएगी।' संगठनों ने गुरुवार सुबह 11 बजे बेंगलुरु के टाउन हॉल में विरोध-प्रदर्शन की योजना बनाई है। बेंगलुरु में धारा-144 गुरुवार सुबह 6 बजे से शुरू होकर 21 दिसंबर की मध्यरात्रि तक तीन दिनों तक लागू रहेगी।
मंगलुरु में प्रतिबंध गुरुवार सुबह से शनिवार आधी रात तक दो दिनों के लिए होगा। दोनों शहरों के पुलिस आयुक्तों ने अलग-अलग आदेश जारी किए। आदेशों में कहा गया है कि किसी को भी विरोध प्रदर्शन करने, पटाखे फोड़ने या हथियार प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।