अहमदाबाद: गुजरात की अदालत ने एक सरकारी अस्पताल में 2007 में दंगा और तोड़फोड़ करने के मामले में जमानगर की अदालत ने भाजपा विधायक राघवजी पटेल को दोषी पाते हुए छह महीने कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में चार अन्य को बर्बरता और दंगा फैलाने के आरोप में छह महीने कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि पटेल पर जब यह केस दर्ज हुआ था तो वह कांग्रेस में थे।
सहायक लोक अभियोजक रामसिंह भूरिया ने बताया कि जामनगर के धरोल में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एच जे जला ने मंगलवार को सजा सुनाई थी और बाद में सभी पांचों को जमानत पर छोड़ दिया।
अदालत ने मंगलवार को जामनगर (ग्रामीण) विधायक राघवजी पटेल और चार अन्य को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का दोषी ठहराया था। सजा के अलावा, अदालत ने हर दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पटेल को इस मामले में अगस्त 2007 में आरोपी बनाया गया था तब वह कांग्रेस के विधायक थे।
राघवजी पटेल के भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से केस वापस लेने की याचिका दायर की गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। 10 अगस्त 2007 को गैरकानूनी रूप से इक्ट्ठा होना, दंगा, मारपीट के तहत केस दर्ज किया गया था।