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नई दिल्ली: आईएनएक्स धन शोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को करारा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में उनकी 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति मंगलवार को कुर्क की। इस कार्रवाई को लेकर निदेशालय ने एक बयान भी जारी किया है।

आधिकारिक बयान में ईडी ने कहा है कि कुर्क की गई चार संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश भी जारी किया गया है।

गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। वे इन दिनों आईएनएक्स मामले में जेल में हैं। उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था।

यह मामला आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कथित अवैध धन से संबंधित है। इसे यूपीए सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनके पिता के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिली थी। वहीं, पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने में कथित अनियमितता के सिलसिले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

 

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