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संगरूर: मलेरकोटला में धार्मिक ग्रंथ की कथित बेअदबी के मामले में यहां की एक स्थानीय अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को जमानत दे दी। मामला 24 जून का है। आप नेता और पार्टी की कानूनी इकाई के प्रमुख हिम्मत सिंह शेरगिल ने आज बताया, ‘‘संगरूर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए एस विर्क ने नरेश यादव को जमानत दे दी है।’’ 25 जुलाई को महरौली से विधायक यादव को मलेरकोटला अदालत ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद अदालत ने 27 जुलाई को आप विधायक को एक अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर यादव को इस मामले में गलत फंसाने का आरोप लगाते हुए विधायक के वकील शेरगिल ने कहा, ‘‘पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि मलेकोटला बेअदबी मामले में यादव का हाथ था। पुलिस को यादव के खिलाफ कुछ भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस यह सब बादल सरकार के कहने पर कर रही है।’’

मलेरकोटला बेअदबी मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने दावा किया था कि यह सब उसने आप विधायक के कहने पर किया है, जिसके बाद 24 जुलाई को पंजाब पुलिस ने यादव को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

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