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नई दिल्ली: ममता बनर्जी मीम मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को शर्त के साथ जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उन्हें जमानत दे सकते हैं लेकिन उन्हें माफी मांगनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जमानत पर छूटते ही माफी मांगेंगी। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सही नहीं था। बता दें कि प्रियंका शर्मा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शनिवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संबंधित एक मीम शेयर करने के बाद प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

प्रियंका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल जमानत की मांग की थी जिस पर जस्टिस इंद्रा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना सुनवाई के लिए तैयार हो गए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि वह बीजेपी युवा इकाई की कार्यकर्ता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका ने अपने फेसबुक पेज पर 9 मई को एक मीम शेयर किया था।

जिसमें अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के हालिया मेट गाला लुक वाली फोटो में छेड़छाड़ कर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी का चेहरा लगा दिया गया था। इस मीम को लेकर ममता ने पश्चिम बंगाल पुलिस की साइबर सेल में प्रियंका शर्मा के खिलाफ शिकायत दी थी।

एक समाचारपत्र की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत में कहा गया, '..प्रियंका ने न केवल हमारी माननीय मुख्यमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की बल्कि वह अपनी फेसबुक पोस्ट से बंगाल की हमारी संस्कृति को भी जलील करने की कोशिश कर रही हैं, जो साइबर अपराध है।'

मां बोलीं, गिरफ्तारी आदेश तृणमूल ने दिया

तृणमूल सुप्रीमो के कथित अपमान की वजह से गिरफ्तार की गईं प्रियंका शर्मा की मां ने रविवार को आरोप लगाया कि बेटी की गिरफ्तारी तृणमूल कांग्रेस के आदेश पर हुई है, क्योंकि वह भाजपा के लिए काम करती है। उन्होंने कहा, 'यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है...उसके जेल में होने की हकीकत ने हमारी चिंताएं बढ़ा दी हैं।' वहीं भाई ने प्रियंका से न मिलने देने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में दबाव डालने पर अधिकारियों ने उन्हें मिलने दिया।

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