नई दिल्ली: पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्र को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सिंगल बैंच के फैसले को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्र को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बैंच का फैसला उनके खिलाफ गया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी उनके खिलाफ फैसला दिया था।
इससे पहले कांग्रेस नेता और वकील विवेक तन्खा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि जांच कमेटी ने मिश्रा के समर्थन में प्रकाशित 48 आर्टिकल में से 42 पेड न्यूज पाए थे। जांच समिति ने पेड न्यूज को लेकर मंत्री को जांच रिपोर्ट समेत कारण बताओ नोटिस भेजा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं मंत्री के वकील ने दावा किया था कि प्रकाशित खबरें पेड न्यूज नहीं थीं और समाचार पत्रों ने माना था कि उन्होंने मर्जी से ये खबरें प्रकाशित की थी।