मुंबई: दहेज प्रताड़ना के एक मामले में राधे मां को राहत मिल गई है। कांदीवली पुलिस ने राधे मां को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने राधे मां से पूछताछ जरूर की थी। कांदीवली पुलिस ने स्थानीय अदालत में जो आरोपपत्र दाखिल किया है उसमें सुखविन्दर कौर उर्फ राधे मां का नाम नहीं है। अधिकारी ने कहा, चूंकि हमें कौर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए उसे मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत करने वाली महिला के पति और ससुराल वालों समेत छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने दस दिन पहले आरोप पत्र दाखिल किये हैं। पिछले साल 32 वर्षीय महिला ने अपने ससुरालवालों और राधे मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। उसने राधे मां पर ससुरालवालों को उकसाने का अरोप लगाया था। पुलिस ने इस संबंध में राधे मां से पूछताछ भी की थी। हालांकि उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज किया था।
इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत भी दे दी है।