मुंबई: मालेगांव विस्फोट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी है। साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख रुपए की जमानत राशि और अपना पासपोर्ट एनआईए को जमा कराना होगा। साथ ही ट्रायल कोर्ट में हर तारीख पर पेश होना होगा। हालांकि इसी मामले में हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी साल 2008 में हुए मालेगांव धमाके में सात लोगों की मौत हो गई थी। साध्वी प्रज्ञा पर भोपाल, फरीदाबाद की बैठक में धमाके की साजिश रचने के आरोप लगे थे। प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने बताया कि फरीदाबाद की बैठक में साध्वी के जाने के सबूत नहीं मिले हैं। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। एनआईए के वकील ने कहा था कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आरोप तय करने पर दलील चल रही है। मालूम हो कि मार्च के पहले, हाईकोर्ट ने पुरोहित द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। 28 जून को एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी।
इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।