इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को स्थानीय टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली भारतीय फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। स्थानीय अखबार डॉन के मुताबिक शीर्ष अदालत, पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली विदेशी सामग्री के संबंध में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश मियां साकीब निसार ने भारतीय विषय सामग्री को बंद करने का आदेश दिया और यह स्पष्ट किया कि प्राधिकारी सिर्फ उचित सामग्री का प्रसारण करें।
उन्होंने कहा, वे हमारे बांधों (के निर्माण को बाधित) करने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्या उनके चैनलों को प्रतिबंधित भी नहीं कर सकते हैं? गौरलतब है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक आयोग ने 2016 में स्थानीय टीवी चैनलों और एफएम रेडियो पर भारतीय सामग्री के प्रसारण पर रोक लगा दी थी।
लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने 2017 में रोक को खारिज कर दिया था और इसे अवैध घोषित किया था क्योंकि इस संबंध में पाकिस्तानी सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी।