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नई दिल्ली: अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ के निर्माता ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी अपील को वापस ले लिया है और कहा है कि अदालत द्वारा नियुक्त पैनल की ओर से बताए गए कट उन्हें मंजूर हैं। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिल्म के निर्माता, फॉक्स स्टार स्टूडियो इंडिया को उसकी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने निर्माता का पक्ष रखते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की ओर से जिन दृश्यों को हटाने की सिफारिश की गई है, वह निर्माता को स्वीकार हैं। यह फिल्म पूरे भारत में 10 फरवरी को रिलीज होनी है। उच्च न्यायालय ने फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति का गठन इसलिए किया गया था क्योंक फिल्म को लेकर आरोप लगे थे कि वह कानूनी एवं न्यायिक व्यवस्था का मजाक बनाती है। समिति ने फिल्म देखी और उन चार दृश्यों को हटाने का निर्देश दिया, जो न्यायपालिका और वकीलों के समुदाय को कथित तौर पर गलत तरीके से पेश करते हैं।

निर्माता ने आज शीर्ष अदालत को बताया कि वह दृश्यों को हटाने के लिए तैयार है और अपनी अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

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