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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ‘जॉली एल एल बी 2’ के निर्माताओं से आज (शुक्रवार) कहा कि कि उन्हें इस फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन के बंबई हाई कोर्ट के आदेश से राहत पाने के लिए फिर से हाई कोर्ट ही जाना होगा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और नयायमूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह फिल्म निर्माता की ओर से दायर याचिका लंबित रख रहे हैं परंतु राहत के लिए वे बंबई हाई कोर्ट जायें। पीठ ने फिल्म निर्माता के वकील कपिल सिब्बल से कहा,‘आप उच्च न्यायालय जाइए, हम याचिका यहीं लंबित रख रहे है।’ फिल्म निर्माता फॉक्स स्टूडियो ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें अदालत ने इस फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। उच्च न्यायालय ने फिल्म में कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाए जाने का आरोप लगने के बाद समीक्षा के लिए यह समिति गठित करने का आदेश दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि,‘ 10 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से हरी झंड़ी मिल चुकी है। अब यह कैसे किया जा सकता है। यह कानून के मुताबिक नहीं है।’ निर्माता को उच्च न्यायालय जाने का निर्देश मिलने पर सिब्बल ने कहा कि समिति द्वारा फिल्म की समीक्षा को उच्च न्यायालय में इस मामले पर कोई निर्णय नहीं होने तक स्थगित किया जाना चाहिए।

हालांकि न्यायालय ने कहा,‘ हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। पहले उच्च न्यायालय को इसकी सुनवाई करने दीजिए।’ शीर्ष अदालत ने कहा ,‘हम इस मामले को उच्च न्यायालय पर छोड़ते हैं।’’

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