मुंबई: काले हिरन के कथित शिकार से संबंधित, शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में बरी होने के बाद सुपरस्टार सलमान खान ने शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए अपने प्रशसंकों को धन्यवाद दिया है। जोधपुर की अदालत ने 18 वर्ष पहले के इस मामले में उन्हें आज बरी कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोती ने 51 वर्षीय अभिनेता को बरी किया। इस दौरान सलमान की बहन अलवीरा भी अदालत में मौजूद थीं। वन्यजीव सुरक्षा कानून के तहत दुर्लभ प्राणी काले हिरण का शिकार करने के मामले के अलावा शस्त्र कानून की धारा 3:25 और 3:27 के तहत भी सलमान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह मामला लाइसेंस की अवधि पूरी होने के बाद भी आग्नेयास्त्र रखने और कथित शिकार के लिए उनका उपयोग करने से संबंधित था। काले हिरण के कथित शिकार की यह घटना 1-2 अक्तूबर 1998 को जोधपुर के समीप कनकनी में हुई थी। सलमान ने समर्थन करने के लिए अपने प्रशंसकों को ट्विटर पर धन्यवाद दिया। अभिनेता ने लिखा, ‘समर्थन और शुभकामनाओं के लिए आप सब का धन्यवाद।’ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला सलमान के खिलाफ दर्ज चार मामलों में से एक था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें काले हिरण के शिकार के दो मामलों में बरी कर दिया है और शिकार के एक मामले में सुनवाई जारी है। सलमान की उपस्थिति के मद्देनजर अदालत परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये थे और करीब 150 पुलिसकर्मी तैनात थे।
अदालत के परिसर के नजदीक अभिनेता के प्रशंसक बड़ी संख्या में मौजूद थे।