नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्रालय से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों से इस्तीफा मांगकर इन सभी को जबरन रिटायर कर दिया है। विभाग ने ये कार्रवाई नियम 56 के तहत की है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जिन 12 वरिष्ठ अफसरों को मंत्रालय ने रिटायर किया है उनमें मुख्य आयुक्त, प्रमुख आयुक्त और आयुक्त शामिल हैं। यह सभी आयकर विभाग में कार्यरत थे।
मीडिया रिर्पोटस के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और यौन उत्पीडऩ का आरोप लगा था। इन पर वित्त मंत्रालय ने अपनी तरफ से जांच की थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्रालय के नियम-56 के तहत सरकार उन अधिकारियों को, जो 50 से 55 वर्ष की उम्र के हैं और 30 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है।
बता दें कि जनता के हित के लिए सरकारी विभाग से अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने का नियम काफी समय पहले ही वजूद में आ गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले इस नियम का इस्तेमाल करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया है।