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नई दिल्ली: कर विशेषज्ञों को पिछले साल लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई व्यवस्था में काम जारी रखने के लिए 31 दिसंबर से पहले जीएसटी प्रैक्टीशनर (जीएसटीपी) परीक्षा पास करनी होगी। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि यह परीक्षा पास करने के बाद ही जीएसटीपी अपना इनरोलमेंट करा पायेंगे। परीक्षा सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नाकोरटिक्स की राष्ट्रीय अकादमी (एनएसीआईएन) द्वारा आयोजित की जायेगी।

उसने बताया कि परीक्षा का समय, सिलेबस और परीक्षा के लिए पंजीकरण की वेबसाइट जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। इसके अलावा मंत्रालय ने ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन के लिए प्रौद्योगिकी साझेदार के चयन के लिए टेंडर जारी किया है। इसके लिए 14 अगस्त तक बोली आमंत्रित की गयी है।

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