नई दिल्ली: काला धन और मनी लांड्रिंग लगाम लगाने के लिए आज गुरुवार को आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने फैसला लिया है कि अब सभी बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट पर खरीदारों के नाम होंगे। आरबीआई इस नई व्यवस्था के लिए निर्देश जारी कर दिया है। आरबीआई ने निर्देश जारी किया है कि 15 सितंबर से जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी कीए जाएं उस पर जारी करवाने वाले व्यक्ति का नाम जरूर होना चाहिए।
आरबीआई दिशा निर्देश
इस नई व्यवस्था के लिए केवाइसी के मास्टर डायरेक्शन की धारा 66 में भी बदलाव किया गया है। डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करवाने वालों के नाम सामने लिखे होंगे। इससे पहले डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि पर सिर्फ उसी का नाम होता था जिसके लिए आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है।
आरबीआई के इस फैसले से बैंकिंग प्रणाली में और पारदर्शिता आने की उम्मीद जगी है।