ताज़ा खबरें
संसद में अडानी और संभल पर हंगामा,दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
किसान आंदोलन: एसकेएम नेता डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत मे लिया
कन्नौज में एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटना, सैफई में तैनात पांच डॉक्टरों की मौत
दिल्ली-यूपी में बढ़ी ठंड, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी; तमिलनाडु में तूफान

मुंबई: रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है। राहत ये है कि केंद्र सरकार अब यूनिटेक का टेकओवर नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें केंद्र को निर्देश दिया गया था कि वे दस निदेशक यूनिटेक में नियुक्त करे।

 केंद्र सरकार की ओर से एजी के के वेणुगोपाल ने कहा कि वह माफी मांगते हैं कि केंद्र को यह अर्जी नहीं देनी चाहिए थी। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस संबंध में केंद्र सरकार को कोर्ट के सामने अपना पक्ष बताना था।

मंगलवार को रियल एस्टेट फर्म की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि उसके बैंक खाते सील हैं और जेल में बंद उसके निदेशकों को शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार 750 करोड़ रपए जमा करने में कठिनाई आ रही है।

कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आठ दिसंबर को कंपनी कानून के प्रावधान लागू करते हुए केंद्र सरकार को यूनिटेक लिमिटेड का प्रबंधन अपने हाथ में लेने तथा फर्म के बोर्ड में अपने निदेशकों को नियुक्त करने की अनुमति दे दी थी।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख